भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
Schedules of Indian Constitution : संविधान भारत की आत्मा है भारतीय नागरिको के सारे अधिकार संविधान में निहित है भारतीय संविधान अलग अलग देशो के संविधान से मिलकर बना है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को कुल 22 भागो में विभाजित किया गया है साथ ही इसमें 12 अनुसूचियां है प्रत्येक अनुसूची के अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित है जो कि इस प्रकार है…
Schedules of Indian Constitution :
- अनुसूची 1 : भारत 28 राज्यों और 9 केन्द्र शासित प्रदेशों का राज्य है
- अनुसूची 2 : राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख
- अनुसूची 3 : मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा दी जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप
- अनुसूची 4 : विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख
- अनुसूची 5 : अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में
- अनुसूची 6 : असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में
- अनुसूची 7 : संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख
- अनुसूची 8 : भाषाएँ ( इस अनुसूची में भारत की 22 भाषा उल्लेखित की गयी है )
- अनुसूची 9 : भूमि सुधार संबंधी अधिनियम
- अनुसूची 10 : दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख
- अनुसूची 11 : पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख
- अनुसूची 12 : नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व