Fact about International Court of Justice | अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

International Court of Justice : संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)  है , इन 15 न्यायधीशों में से पांच न्यायधीशों को हर तीसरे साल  दुबारा चुना जा सकता है|

Fact about International Court of Justice :

  1. संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)  है |
  2.  जिसकी स्थापना  संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में  कि गई थी |
  3. अप्रैल 1946  में इसने अधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया था |
  4. इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में है |
  5. न्यायालय के मुख्य स्थान को शांति पैलेस कहा जाता है |
  6. संयुक्त राष्ट्र संघ के छः प्रमुख अंगों में से, यह न्यायालय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित नहीं है |
  7. यह न्यायालय छट्टियों को छोड़कर हमेशा कार्यरत रहता है |
  8. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यायालय के प्रशासनिक व्यय का भार उठाया जाता  है |
  9. इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं जिनका चुनाव दुबारा भी किया  सकता है |
  10. इन 15 न्यायधीशों में से पांच न्यायधीशों को हर तीसरे साल  दुबारा चुना जा सकता है|
  11. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो न्यायाधीशो को एक ही  देश से नहीं चुना जा सकता है |
  12. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मदद इसके एक प्रशासनिक अंग “रजिस्ट्री” द्वारा की जाती है |
  13. इस न्यायालय का मुख्य कार्य कानूनी विवादों का निपटारा करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और उसकी विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए कानूनी सवालों पर अपनी राय देना है |
  14.  इस न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।
  15.  विश्व भर के देश जो इस संस्था के सदस्य नही  हैं वे भी इस न्यायालय में न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं |
  16. इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश का प्रतिनिधि अस्थाई  होता है |
  17. इस न्यायालय में भारतीय जज के तौर पर दलवीर भंडारी कार्य कर रहे हैं. जिन्हें नवम्बर 2017 में दुबारा इस पद के लिए चुना गया  और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का रहेगा |

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