MP में नहीं होगा SC-ST Act का दुरुपयोग, बिना जाँच के नहीं होगी गिरफ़्तारी

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MP में नहीं होगा SC-ST Act का दुरुपयोग :

SC-ST Act : बालाघाट जिले में छपे एक अकबार के अनुसार पत्रकारों से वर्तालाब के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बयान आया है कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जायेगीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और जांच के बाद ही कार्रवाई की जायेगीं। जैसा की आप जानते है कि इसी मांग को लेकर पूरे  मध्यप्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

क्या है विरोध का कारण :

“भारत में एट्रोसिटी एक्ट का सर्वाधिक दुरुपयोग देखते हुए सवर्ण जातियों की ओर से इस एक्ट को समाप्त करने के उद्देश से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, परन्तु सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट तो समाप्त नहीं किया लेकिन शिकायत मिलते ही एफआईआर और गिरफ्तारी की बाध्यता को खत्म कर दिया तथा निर्देश दिए कि शिकायत की जांच की जाए फिर एफआईआर और गिरफ्तारी हो। कांग्रेस ने 1989 में एट्रोसिटी एक्ट लागू किया था |”

चुनावी माहोल में हर एक राजनैतिक पार्टी हर एक मुद्दे पर अपनी रोटी सेकना चाहती है इसी की चलते भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने में लापरवाई की। नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए थी। सरकार ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया और एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन विधेयक पेश कर दिया और संसद में इसे सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया। अब अनारक्षित जातियों के लोग सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह निष्प्रभावी क्यों किया गया।

शिवराज सिंह का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा है एमपी में नहीं होगा SC-ST ऐक्ट का दुरुपयोग, बिना जाँच के नहीं होगी गिरफ़्तारी।

https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1042740368465309697

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