मध्यप्रदेश: वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव होना है सरकार द्वारा काफी दिनों टल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि आचार संहिता के पहले निर्धारित कर दि ताकि उसका फायदा चुनाव में हो सके | लेकिन आनन – फानन में निकाली गई शिक्षक भर्ती के नियमों कई हद तक दरकिनार किया गया ऐसा कहना है प्रदेश कांग्रेस पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता का | इनके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) द्वारा करायी जाने वाली पात्रता परीक्षा की दोषपूर्ण है, गुप्ता द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु चुनाव आयोग से मांग की गई है।
परीक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे :
PEB को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का अधिकार नहीं एग्जामिनेशन बोर्ड (PEB) राजपत्रित पदों पर भर्ती नहीं कर सकता, विज्ञापन के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद राजपत्रित है। राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। साथ ही PSC द्वारा आयुसीमा की गणना विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की 01 जनवरी को आधार मानकर की जाती है, जबकि PEB द्वारा अगले वर्ष की 01 जनवरी को आधार बनाया गया है।
महिलाओं की आयुसीमा को लेकर विवाद :
गुप्ता ने अनुसार बोर्ड द्वारा लगभग 15 हजार से अधिक उच्च माध्यमिक शिक्षक और लगभग 5000 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिये विज्ञापन जारी एवं नियम पुस्तिका जारी की गई है, कई नियम एवं शर्तों में कमियां परीक्षा के पहले ही सामने आई है। विशेषकर महिलाओं को दी जा रही आयु सीमा छूट को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अनारक्षित वर्ग की सभी महिला आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गयी है। पहले अनारक्षित वर्ग की परित्याक्ता और विधवा महिला को पांच वर्ष की छूट एवं ग्रीन कार्ड धारक महिलाओं को दो वर्ष की छूट मिलती थी, मतलब उनकी अधिकतम आयुसीमा क्रमशः 50 और 47 वर्ष होती थी। लेकिन अब इस छूट को दरकिनार कर दिया गया है।
भर्ती सम्बंधित सभी प्रक्रिया को स्थगित किया जाये :
इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को अधिकतम दस वर्ष की छूट दि जाती थी, मतलब उनकी अधिकतम आयुसीमा 55 वर्ष रहती थी, लेकिन अब इस छूट को भी दरकिनार कर दिया गया है, लगता है इस परीक्षा में महिलाओ के साथ धोका किया जा रहा है इसलिये चुनाव आयोग की अनुमति से सरकार संशोधित विज्ञापन जारी करे और तब तक भर्ती सम्बंधित सभी प्रक्रिया को स्थगित किया जाये।