सुप्रीम कोर्ट : प्रमोशन में आरक्षण से हटी रोक | Prevention of reservation in promotion – Supreme court

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Prevention of reservation in promotion :

Prevention of reservation in promotion : सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के ST/SC कर्मचारी को राहत देते हुए प्रमोशन में आरक्षण में लगी रोक को हटा दिया है इसके साथ ही ST/SC कर्मचारी पर Demotion का खतरा अब टल गया है, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दबाव में कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी |

सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की SPL- Special Leave Petitions पेंडिंग हैं  उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं होगा तथा प्रमोशन रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण, जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होते रहेंगे | कोर्ट के इस फैसले ने 17 मई को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता मुकदमे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक जाटव – कोऑर्डिनेटर (ज्वॉइंट एक्शन फोरम फॉर फाइटिंग एट्रोसिटीज) ने कहा है कि इससे उन SC/ST कर्मचारियों को एक नई उम्मीद और कई हद तक राहत मिली है, जिन पर Demotion का खतरा मंडरा रहा था। साथ ही ओपी गौतम – प्रेसिडेंट  ने कहा कि कार्मिक मंत्रालय अगर इस आदेश को सभी जगह लागू कर दे, तो बहुत बड़ी राहत कर्मचारियों को मिलेगी।

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