जम्मू कश्मीर बना नये केंद्र शासित प्रदेश :
jammu kashmir new union territory : केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 , आर्टिकल 35A को हटाने का फैसला लिया गया और इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सदन में पेश संकल्प के पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर और सरकारी गैजेट में उसके प्रकाशित होने के बाद जम्मू-कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आइये जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी ….
jammu kashmir new union territory :
- जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागो में बांटा जायेगा |
- जम्मू कश्मीर से धारा 370 पूरी तरह हटाई जाएगी धारा 370 का पहला भाग ही इसमें लागु होगा |
- लद्धाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, जिसमे विधानसभा नही होगी |
- जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य होगा परन्तु उसमे विधानसभा होगी अर्थात जम्मू कश्मीर की नई सरकार दिल्ली राज्य की तरह कार्य करेगी |
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या होगा ?
- जम्मू कश्मीर अपना कोई झंडा नही होगा |
- देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा |
- एक देश एक विधान लागु होगा |
- जम्मू कश्मीर को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही होगा |
- पुलिस से सम्बन्धित फैसले केंद्र ले सकता है |
- जम्मू कश्मीर में धारा 356 लागु होगी |
- धारा 370 का सिर्फ एक खंड लागु होगा |
- जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नही होगा |
- जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता लागु नही होगी |
- राष्ट्रिय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध होगा |
- केंद्र सरकार के सभी फैसले राज्य में लागु होंगे |
- RTI और CAG लागु होगा |
- राज्यपाल का कोई पद नही होगा |
- भारत का संविधान का जम्मू कश्मीर में लागु होगा |