जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पास | jammu kashmir reservation act

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जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पास :

jammu kashmir reservation act : आज  लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम  बिल , 2004 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया था. जिसे लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद  ध्वनिमत से मंजूरी दी गई  जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा किकश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को राज्य की आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए आरक्षण न मिलने के कारण आ रही परेशानियों के बारे में भी अपने सम्बोधन में जिक्र किया और विश्वास जताया कि इस बिल का लाभ  जम्मू कश्मीर अभी जनता को मिलेगा .

jammu kashmir reservation act :

क्या है  जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम  2004?

यह  विधेयक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों को सरकारी नौकरियों और  शैक्षणिक संस्थानों  में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार देता है. पूर्ववत  विधेयक   प्रमोशन , सीधी भर्ती और विभिन्न श्रेणियों में कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देता है, परन्तु इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय सीमा के दायरे में आने वाले लोगो के नहीं था. अब इस बिल के कानून बन जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों इसके दायरे में आ जायंगे |

अक्सर इन  इलाके के लोगो को पाकिस्तानी सेना की गोला बारी का सामना करना पड़ता है, जिससे इन लोगो को हर वक्त  सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है.  इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने  सीमावर्ती इलाकों में बंकरों का निर्माण भी कराया है लेकिन अक्सर होने वाले  सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं के कारण यहाँ  जान और माल का काफी नुकसान होता है. लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि , “सीमा पर लगातार तनाव के कारण, अंतररार्ष्ट्रीय सीमा से लगे व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को झेलना पड़ता है”

कब पास हुआ था यह प्रस्ताव?
  • उपरोक्त प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में ही  मंजूरी दे दी  थी,
  • जिसे  राष्ट्रपति की ओर से जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के नाम से जारी करने को कहा गया था.
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