know fact about AFSPA act || जानिए अफ्स्पा एक्ट के बारे में

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AFSPA एक्ट का पूरा नाम

AFSPA act : आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून )

क्या है AFSPA act

अफस्पा अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और ऑपरेशन चलाने की विशेष इजाजत देता है। 45 साल पहले बना यह एक्ट एक फौजी कानून है, जिसे “डिस्टर्ब” क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है।

कब सबसे पहले पारित हुआ था AFSPA act

  सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ों आंदोलन को कुचलने के लिए AFSPA को अध्यादेश के जरिए 1942 में पारित किया था |

कब लगाया गया था AFSPA act

AFSPA एक्ट उपद्रव ग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को लगाया गया था |

कहाँ लगाया गया था सबसे पहले AFSPA एक्ट

AFSPA को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, असम,त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था |

जम्मू कश्मीर में कब लगाया गया था AFSPA act

 अफस्पा 1990 में, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू किया गया था |

कब लगाया जाता है AFSPA act

जब राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र कानून” अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर दिया जाता  है , तब उस क्षेत्र में AFSPA एक्ट लगाया जा सकता है |

AFSPA act में सशस्त्र बलों के अधिकार

  1.  बिना वारंट किसी के घर में अंदर जाकर उसकी तलाशी ली जा सकती है.
  2. इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल किया जा सकता है |
  3.  सेना के केवल केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है |
  4.  किसी भी वाहन को रोक कर उसकी तलाशी ली जा सकती है ।
  5.  सेना के अधिकारियों को उनके वैध कामों में कानूनी कवच प्रदान किया जाता है ।
  6.  किसी आश्रय स्थल या ढांचे को तबाह किया जा सकता है जहां से हथियार बंद हमले का अंदेशा हो |
  7.  चेतावनी के बाद, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, अशांति फैलाता है, तो उस पर मृत्यु तक बल का प्रयोग कर किया जा सकता है ।

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