मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग 1.84 लाख संविदा कर्मचारियों की सीधे नियमित करने की मांग को ठुकराते हुए नियमितीकरण की गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा और जब विभागों में नियमित पदों के लिए भर्ती होगी तो 20 % आरक्षण मिलेगा लेकिन उन्हे इसके लिए पात्रता परीक्षा पास करन अनिवार्य होगा | इसका का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी संविदा अवधि 5 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, संबंधित विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को वेतन के अनुसार चार श्रेणीयो में विभाजित करेंगे – प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ | किन्तु इस नीति के तहत एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद फिर से लाभ नहीं ले पायेंगे।
मध्य प्रदेश पीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पद संविदा सेवकों के लिए 20 % आरक्षित नहीं होंगे लेकिन कर्मचारियों को आयु सीमा छूट में लाभ मिलेगा। संविदा कर्मचारियों पर अन्य महत्वपूर्ण नियम सरकारी कर्मचारियों को तरह ही लागू होने जैसे की शासकीय अवकाश एवं कोई गंभीर आपराधिक मामले पर सुनवाई |